देशभर में ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठप पड़ गया है. ट्रक, बस चालकों ने हाईवे पर वाहन खड़े कर दिए हैं. हिट-एंड-रन कानून के खिलाफ कई राज्यों में यह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है. हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023 में हिट-एंड-रन मामलों में 10 साल की जेल की सजा और 7 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया है. इसी कानून में बदलाव के बाद ड्राइवरों ने विरोध तेज कर दिया है.
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