बेंगलुरु पुलिस विभाग ने 31 दिसंबर को सुबह 10 बजे से 15 जनवरी 2024 को रात 11:59 बजे तक फीनिक्स मॉल ऑफ एशिया में सार्वजनिक पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144(1) और धारा 144(2) को लागू किया है. धारा 144 का कारण यातायात अवरोधों से बचना है.
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